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आईपीसी, सीआरपीसी में संशोधन की प्रक्रिया शुरू, बदले जायेंगे सदियों पुराने आपराधिक कानून?

New Delhi : आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है. केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बुधवार को ये जानकारी दी. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन के संबंध में विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल, विभिन्न विश्वविद्यालयों, कानून संस्थानों और सभी सांसदों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सुझाव मांगे हैं.

संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी

मिश्रा ने कहा कि विभाग से संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जरूरत है. इससे पहले संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में भी संबंधित अधिनियमों में टुकड़ों में संशोधन लाने के बजाय संसद में एक व्यापक कानून पेश करके देश के आपराधिक कानून में सुधार और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था.

समिति का गठन किया गया है

मिश्रा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "देश के आपराधिक कानूनों में व्यापक परिवर्तन करने के लिए सभी को किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए, एक जन-केंद्रित कानूनी संरचना बनाने के लिए, सभी हितधारकों के परामर्श से सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 जैसे आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है." मंत्री ने कहा कि आपराधिक कानूनों में सुधार के सुझाव के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा, "सरकार समिति की सिफारिशों और सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है." इसे भी पढ़ें – राजमहल">https://lagatar.in/former-rajmahal-mp-som-marandi-dies-rims-was-coming-for-treatment/">राजमहल

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