New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में आयोजित एक्टर विजय की पार्टी TVK की रैली में हुई भगदड़ को लेकर CBI जांच के आदेश दिये हैं. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आज सोमवार को यह आदेश जारी किया.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On SC's orders for CBI probe into the Karur stampede, BJP leader K Annamalai says, "We welcome the Supreme Court's direction and judgment today. Supreme Court has asked a lot of pertinent questions today. Tamil Nadu BJP, right from the day of the… pic.twitter.com/tR21xAc0Dl
— ANI (@ANI) October 13, 2025
#WATCH | Delhi: On Karur stampede, Senior Advocate and DMK MP P. Wilson says, "On the basis of a petition filed by one Dinesh to the Madras High Court, the High Court itself nominated a Special Investigation Team (SIT)...State had no option but to accept it. So, we accepted it.… pic.twitter.com/1ALJGfAebv
— ANI (@ANI) October 13, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में SIT जांच का आदेश कैसे दिया, जबकि मामला मदुरै बेंच में चल रहा था, याद करें कि 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की दुखद मौत हो गयी थी. 100 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे. इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने SIT को जांच करने को कहा था.
बेंच ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार से पूछा था कि आपने जब AIADMK को करूर में कम जगह होने की बात कह तक रैली की इजाजत नहीं दी थी तो TVK को रैली को कैसे इजाजत दी.
डीएमके सांसद पी. विल्सन ने इस मामले में कहा, दिनेश नामक शख्स ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिक दायर की थी. उस आधार पर हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था.. राज्य ने इसे स्वीकार किया था. पी. विल्सन ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच एसआईटी से लेकर सीबीआई के हवाले की जाये. सौंप दी जाये. कोर्ट ने सरकार को एक प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए भी कहा है. सरकार इसे दाखिल करेगी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भाजपा ने स्वागत किया है. भाजपा नेता के अन्नामलाई ने कहा, करूर में हुई भगदड़ के दिन से ही तमिलनाडु भाजपा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी. तमिलनाडु के दो भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की माँग करते हुए याचिका दायर की थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले की सीबीआई जां का आदेश दिया है कोर्ट ने 41 लोगों की जान चले जाने को राष्ट्रीय स्तर की आपदा माना है.
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