Ranchi News: झारखंड में वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है. इसे लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने परिवहन सचिव को पत्र लिखकर अधिकृत डीलरों के माध्यम से एचएसआरपी लगाने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है.
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चैंबर के अनुसार, एचएसआरपी नहीं होने के कारण व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण प्रभावित हो रहा है. दूसरे राज्यों में जांच के दौरान प्लेट नहीं होने पर वाहन संचालकों को जुर्माना भी भरना पड़ रहा है.
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 16 जून 2026 के दिशा-निर्देश में पुराने वाहनों में भी निर्माता कंपनियों के अधिकृत डीलरों के माध्यम से एचएसआरपी लगाने की व्यवस्था का उल्लेख किया है. इसके लिए राज्य सरकार से अलग अनुमति की जरूरत नहीं है. चैंबर ने परिवहन विभाग से वाहन निर्माताओं और उनके अधिकृत डीलरों को निर्देश जारी करने तथा राज्यभर में यह सुविधा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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