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ट्रिपल मर्डर केस :  मृतक महिला के पति समेत चार दोषी करार, सजा के बिंदु पर 17 जून को सुनवाई

  • मृतक महिला के पति , ससुर, सास और ननंद  को अदालत ने ठहराया दोषी

Ranchi :  अवैध संबंध के शक में अप्रैल 2023 में ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया है. मामले में मृतक महिला के पति बिजेंद्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी और ननंद रीमा देवी को अपर न्याययुक्त अमित शेखर की  कोर्ट ने दोषी ठहराया है.

 

अदालत 17 जून को इनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी. ममता देवी और उनके दो मासूम बच्चे की हत्या के जुर्म में महिला के पति बिजेंद्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी और ननंद रीमा देवी मामले में ट्रायल फेस कर रहे थे. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सह विशेष लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने पक्ष रखा था. 

 

दरअसल, ट्रिपल मर्डर का यह मामला ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल 2023 का है. महिला के पति विजेंद्र राम को शक था कि उनकी पत्नी ममता देवी का पड़ोसी के साथ अवैध संबंध है. जिस कारण विजेंद्र ने पत्नी की हत्या की साजिश रची थी और गला दबाकर उसकी  हत्या कर दी थी.

 

वारदात को अंजाम देते वक्त दोनों बच्चों ने देख लिया था, जिसके बाद परिजनों के साथ मिलकर पहले बड़े बेटे और फिर छोटे बेटे की भी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. तीनों की हत्या करने के बाद शव को ठाकुरगांव के बगदाद जंगल में ले जाकर उसमें आग लगा दिया था. इससे तीनों के शव 80 फीसदी जल गये थे, जिससे इनकी पहचान नहीं हो पा रही थी.

 

ठाकुरगांव थाना की पुलिस ने आसपास के जिलों को भी इस वारदात की जानकारी दी थी, ताकि शवों का शिनाख्त हो पाए. इसी दौरान मृतका के पिता ने ठाकुरगांव थाना में कांड संख्या 14/2023 दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और उसके दो बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

 

थाने में दर्ज प्राथमिकी में मृतका के पिता ने कहा था कि दहेज उत्पीड़न के नाम पर ममता को लगातार परेशान और प्रताड़ित किया जाता था. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो हत्या की गुत्थी सुलझ गई. इसके बाद 7 अप्रैल 2023 को महिला के पति, सास, ससुर और ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

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