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नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के दोषी ट्यूशन टीचर को 5 साल की सजा

  • कोर्ट ने 10000 रूपये जुर्माना भी लगाया

Ranchi: नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के दोषी कोकर के ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को पोक्सो की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल ट्यूशन टीचर को मामले में सदर पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से वह जेल में है. मामले में सुनवाई के दौरान पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. 


प्राथमिकी के अनुसार, सातवीं की छात्रा का कहना है कि वह शिक्षक अमरेंद्र सिंह के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी. उसके साथ अन्य विद्यार्थी भी वहां पढ़ने जाते थे. 27 जनवरी की रात सभी विद्यार्थी को भेजकर अमरेंद्र सिंह ने मुझे गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा. इसके बाद अश्लील हरकत करने लगे, मुझे गलत नीयत से अपनी ओर खींच लिया और लाइट बुझा दिया.

जब मैंने विरोध किया, तो कहा कि यह सब सामान्य बात है. किसी तरह वहां से भाग निकली. शिक्षक की गलत मंशा को देखते हुए मैं किसी प्रकार उससे खुद को छुड़ाकर भागकर घर पहुंची. घटना की सारी जानकारी अपनी मम्मी और अन्य परिजनों को दी. बाद में परिजन शिक्षक अमरेंद्र के घर पहुंचे और उसे पकड़ लिया. सदर थाना की पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस को सौंप दिया.

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