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2025 तक ट्वीटर का अधिग्रहण पूरा नहीं कर सकते हैं मस्क
मुकदमे में कहा गया है कि डेलावेयर कानून के तहत मस्क 2025 तक ट्वीटर का अधिग्रहण पूरा नहीं कर सकते हैं. 9 फीसदी से अधिक ट्विटर की हिस्सेदारी खरीदने के बाद मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गये हैं. एलन मस्क तब तक ट्विटर डील को पूरा नहीं कर सकते हैं, जब तक दो-तिहाई शेयरहोल्डर्स को उनका स्वामित्व नहीं दिया जायेगा. इसलिए इस डील पर 2025 तक रोक लगा देनी चाहिए. इसे भी पढ़े : भैरव">https://lagatar.in/bhairav-singh-got-anticipatory-bail-know-in-which-case-the-sword-of-arrest-was-hanging/">भैरवसिंह को मिली अग्रिम जमानत, जानें किस केस में लटक रही थी गिरफ़्तारी की तलवार
ट्विटर के मैनेजमेंट पर खड़े किये सवाल
डेलावेयर चांसरी कोर्ट में दायर केस में ट्विटर के मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े किये गये हैं. कंपनी पर आरोप है कि निदेशकों ने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है. बता दें कि एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था. इसके लिए मस्क फंड भी जुटाने लगे हैं. बीते दिनों खबर आयी थी कि मस्क ने सिकोया कैपिटल फंड से 80 करोड़ डॉलर और वाइकैपिटल ने 70 करोड़ डॉलर जुटाए हैं. वहीं, ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन ने एक अरब डॉलर निवेश की हामी भरी है. इतना ही नहीं मस्क ने फंड जुटाने के लिए टेस्ला के शेयरों को भी बेचा है. इसे भी पढ़े : SC">https://lagatar.in/15-judicial-officers-recommended-by-sc-collegium-for-judges-of-delhi-patna-and-andhra-pradesh-high-courts/">SCकोलेजियम ने दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के लिए 15 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की [wpse_comments_template]

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