Search

रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार हुआ है. सिविल कोर्ट ने इस केस में रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया. दोनों आरोपियों को 18 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी. इस केस के अनुसंधान में कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. 


उल्लेखनीय है कि सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम में रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की शुक्रवार की सुबह चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी. तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय नेतृत्व में पुलिस की टीम ने इस घटना में शामिल अपराधी रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को गिरफ्तार किया है. 

 

साथ ही पुलिस ने इन दोनों के मददगार संदीप मुंडा को गिरफ्तार किया है. इन अपराधियों के पास पुलिस ने एक पिस्टल, दो जिंदा गोली बरामद किये हैं. रोशन मुंडा और संदीप मुंडा की गिरफ्तारी अनगड़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर बागानटोली से हुई, जबकि संदीप कालिंदी की गिरफ्तारी सिल्ली से हुई. इस मामले का खुलासा करने में कोतवाली डीएसपी की अहम भूमिका रही थी.

 

मुख्य आरोपी रोशन ने कहा कि अधिवक्ता ने घटना के दिन उसके साथ मारपीट की थी. उसने कहा कि अधिवक्ता पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसी दौरान वह अधिवक्ता से टकरा गया. जिस वजह से अधिवक्ता का पूजा का सामान गिर गया. 

 

जिसके बाद अधिवक्ता ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. उसके आंख के सामने अंधेरा छा गया. इसी गुस्से में उसने कुछ ही देर के बाद अधिवक्ता की उसके घर के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दी. जबकि संदीप कालिंदी ने कहा कि अधिवक्ता के द्वारा मेरा केस लड़ने के लिए ज्यादा पैसा मांगा जा रहा था,  इसे लेकर भी विवाद हुआ था. जिसके बाद उसकी हत्या कर दी.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp