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हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री के खिलाफ PIL खारिज, दो लाख का जुर्माना

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यह याचिका पूर्व मंत्री राम चंद्र चंद्रवंशी के विरुद्ध दायर की गई थी. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी राशि को अपने शैक्षणिक संस्थान में इस्तेमाल किया. यह जनहित याचिका विनोद चौधरी ने दायर की थी. 


जिसपर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि हाईकोर्ट एडवोकेट कलर्क एसोसिएशन के कोष में जमा करने का निर्देश दिया है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा.

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