Ranchi News: अफीम तस्करी के एक मामले में दो दोषियों को एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने दो दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोनों दोषियों पर अदालत ने 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद सजा भुगतनी होगी.
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जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है उनमें दिगम महतो और झारीराम महतो शामिल है. अभियुक्तों के पास से 1200 ग्राम अफीम बरामद की गई थी. मामले को लेकर तमाड़ थाना कांड संख्या 37/2024 (एन) दर्ज किया गया था. यह घटना 5 अप्रैल 2024 की है, जब तमाड़ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोलाडीह और बुरुसिंगु के बीच स्थित एक ईंट भट्ठे के पास छापेमारी की थी और मौके से दोनों अभियुक्तों के पास से अफीम बरामद की थी.
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