में 10 किलो अफीम व 8.57 लाख रुपये के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
मोदी का नाम लेकर की गई थी टिप्पणी
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. जिस पर सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के तहत दोषी करार दिया. कांग्रेस नेता मनोज सहाय पिंकू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने एवं न्यायापालिका को अपने इशारे पर चलाना बंद करे. आगामी 2024 के आम चुनाव में निश्चित रूप से भारत की जनता लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा सरकार को कुर्सी से उतारने का काम करेगी. इसे भी पढ़ें :चांडिल">https://lagatar.in/chandil-conspiracy-was-hatched-with-lover-husband-was-attacked-by-lover/">चांडिल: प्रेमी के साथ मिलकर रची थी साजिश, प्रेमी से करवाया पति पर जानलेवा हमला [wpse_comments_template]

Leave a Comment