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राहुल गांधी को सजा मिलना दुभार्ग्यपूर्ण : मनोज सहाय

Koderma : गुजरात के सूरत न्यायालय द्वारा गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को टिप्पणी करने के मामले में सजा सुनाई गई है. वर्ष 2019 में दर्ज किए गए आपराधिक मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने को झारखंड प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज सहाय पिंकू ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं को कभी ED,कभी CBI तो कभी विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है. अब तो हद ही हो गई कि न्यायालय का सहारा लेकर ऐसे केस में कार्रवाई की बात हो रही है. यह आमजन के समझ से परे है. इसे भी पढ़ें :रांची">https://lagatar.in/three-smugglers-arrested-with-10-kg-opium-and-rs-8-57-lakh-in-ranchi/">रांची

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मोदी का नाम लेकर की गई थी टिप्पणी

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. जिस पर सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के तहत दोषी करार दिया. कांग्रेस नेता मनोज सहाय पिंकू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने एवं न्यायापालिका को अपने इशारे पर चलाना बंद करे. आगामी 2024 के आम चुनाव में निश्चित रूप से भारत की जनता लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा सरकार को कुर्सी से उतारने का काम करेगी. इसे भी पढ़ें :चांडिल">https://lagatar.in/chandil-conspiracy-was-hatched-with-lover-husband-was-attacked-by-lover/">चांडिल

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