Patna: स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहचान पत्र नहीं रखने वालों को भी कोविड की वैक्सीन देने का निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक ऐसे लोगों को कोविन एप में पंजीकृत किया जाएगा. और उनके टीकाकरण के लिए विशष व्यवस्था की जाएगी. ऐसे लोगों की पहचान करने के जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी. मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने के लिए आधार, वोटर आईडी, डीएल, पैन, पेंशन पेपर, एनपीआर कार्ड जैसे पहचान पत्र का होना जरुरी है. हालांकि इसके अभाव में किसी को वैक्सीन से वंचित नहीं होने दिया जाएगा. लेकिन उसके लिए विभाग अलग से व्यवस्था करेगा. लिहाजा मंत्रालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है. इसे श्रेणी में बुजुर्ग, साधु-संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक अस्पतालों में भर्ती मरीज, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रह रहे मरीज शामिल हैं.
जिला स्तर पर नामित होंगे नोडल अधिकारी, टास्क फोर्स को दी गई जिम्मेदारी
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक जिले की टास्क फोर्स जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगी. जो अलग-अलग समूह के लोगों की पहचान के लिए फैसीलिटेटर नियुक्त करेगा. नोडल अधिकारी उपलब्ध डेटा के आधार पर इन लोगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन सत्र का आयोजन कराएंगे. जिसके बाद इन लोगों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. ऐसे लोगों को ढूढने का काम जिले का टास्क फोर्स करेगी. वह अल्पसंख्यक विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाज कल्याण विभाक के सहयोग से पहचान कर सकती है. इन लोगों का कोविन एप में पहले पंजाकरण कराया जाएगा. जिसमें लाभार्थी का नाम, जिन्मतिथि, लिंग दर्ज कराया जाएगा. हालांकि इन लोगों के लिए मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी. इसका सत्यापन फैसिलिटेटर करेंगे. जिसके बाद इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा.