Varanasi : ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 26 मई तय की है. खबरों के अनुसार जिला जज ने साफ कर दिया है कि 26 मई को केस की मेंटेनेबिलिटी यानी 7-11 पर सबसे पहले सुनवाई होगी. सीथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों से ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर एक सप्ताह में आपत्तियां दाखिल करने को कहा है. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ीं सभी याचिकाओं को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.
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सोमवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
इससे पहले कल सोमवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने दोनों पक्षों को 45 मिनट तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वे इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेंगे. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 7-11 पर मामला सुना जाये. कोर्ट ने कहा कि 7-11 को पहले सुना जायेगा. इसके साथ ही जिला कोर्ट ने 7 दिन के भीतर सेशन कोर्ट के फैसले पर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से आपत्तियां दाखिल करने का आदेश दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज को सौंपी थी
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज को सौंपी थी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो सबसे पहले मस्जिद कमेटी की सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 (Order VII Rule 11) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे. ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 को यदि आसान भाषा में समझा जाये, तो इसके तहत कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाए सबसे पहले ये तय किया जाता है कि क्या याचिका सुनवाई करने लायक है भी या नहीं.