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वाराणसी  :  ज्ञानवापी मस्जिद- मां श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में केस की मेरिट पर सुनवाई आज से

 Varanasi : वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद-मां श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद पर सुनवाई का समय आ गया है. बता दें कि आज सोमवार दोपहर 2 बजे  जिला जज डॉ अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस की मेरिट पर सुनवाई शुरू होगी. जानकारी के अनुसार मुस्लिम पक्ष आज अपनी दलीलें जारी रखेगा. उनकी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस चलने लायक है या नहीं. यह भी खबर है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन और देवी-देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित करने को लेकर भी पक्ष रखी जायेगा. हिंदू पक्ष ने आज सुनवाई से पहले भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किये हैं. उनके साथ वकील विष्णु शंकर जैन भी थे. श्री जैन ने कहा कि  आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा. उनके अनुसार मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने(हिंदू पक्ष) कहा है कि वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है.   इसे भी पढ़ें : महाराष्ट्र">https://lagatar.in/maharashtra-sharad-pawars-prediction-shinde-government-will-fall-in-six-months-ncp-mlas-should-be-ready-for-mid-term-elections/">महाराष्ट्र

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आजादी के बाद वर्ष 1991 तक मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही थी

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रॉविजंस) एक्ट, 1991 लागू होगा.  देश की आजादी के दिन धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, वही बनी रहेगी. हालांकि उनकी दलीलों से उलट हिंदू पक्ष की महिलाओं का कहना है कि ज्ञानवापी में प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रॉविजंस) एक्ट, 1991 लागू नहीं होगा. वहां देश की आजादी के बाद वर्ष 1991 तक मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही थी. बता दें कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद की देखरेख करती है. उसके एडवोकेट अभय नाथ यादव अपनी आपत्ति के 52 में से 39 बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं. उनकी दलील आज की सुनवाई में भी जारी रहेगी. इसके बाद हिंदू पक्ष की बहस शुरू होगी. इसे भी पढ़ें : भोपाल">https://lagatar.in/bhopal-dabangs-set-tribal-woman-on-fire-video-made-of-victim-groaning-in-pain-viral-in-social-media/">भोपाल

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कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था

राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया था. केस मां  श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-पाठ और ज्ञानवापी के अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा करने को लेकर दायर किया गया था. याद करें कि कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था. इस क्रम में  ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना और टॉयलेट को सील करने का आदेश दिया गया था.इसके विरोध में  मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करने के लिए जिला जज को निर्देश दिया. [wpse_comments_template]  

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