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विनय सिंह को FIR 11/25 में हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल, याचिका खारिज

Ranchi: आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है.
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Ranchi: आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने विनय सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया है. 

 

हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से विनय सिंह को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में विनय सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई. ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ACB की कांड संख्या 11/2025 की नामजद आरोपी हैं. 

 

ACB के मुताबिक, जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम है. यह भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है. जिसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल एवं खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है. 


यह भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है. उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इसपर नेक्सजेन का शोरूम संचालित है.

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