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BREAKING : विनय सिंह को FIR 11/25 में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
 

Ranchi/Delhi :  आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने विनय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने फिलहाल विनय सिंह को अंतरिम जमानत दी है. 

 

 

बता दें कि ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ACB की कांड संख्या 11/2025 की नामजद आरोपी हैं. ACB के मुताबिक, जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर है. यह भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है. जिसका खाता नंबर 95 और प्लॉट नंबर 1055, 1060 व 848 का कुल रकबा 28 डिसमिल और खाता नंबर 73 और प्लॉट नंबर 812 का कुल रकबा 72 डिसमिल है. यह भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है. उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इसपर नेक्सजेन का शोरूम संचालित है.

 

 

 

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