- हाईकोर्ट ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम की अपील खारिज की
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य ऊर्जा निगम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए बर्खास्त जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पत्नी को सभी देय लाभ देने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई को प्रक्रियागत त्रुटियों से ग्रसित बताते हुए उसे निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने 17 दिसंबर 2024 को एकलपीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा.
कोर्ट में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अपील खारिज कर दी. (झारखंड हाईकोर्ट से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...)
क्या है मामला
बता दें कि स्व. मनोज प्रसाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. वर्ष 2013 में बिजली चोरी के एक मामले में छापेमारी के बाद उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
इसके बाद उन पर 2000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए सतर्कता ब्यूरो में शिकायत की गई. शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई, छापेमारी की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया.
बाद में जमानत मिलने के बावजूद विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई और 23 अगस्त 2017 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. अपील लंबित रहने के दौरान 13 अक्टूबर 2017 को उनकी मृत्यु हो गई.
हाईकोर्ट ने रद्द किया बर्खास्तगी आदेश
खंडपीठ ने कहा कि विभागीय जांच में किसी भी मौखिक गवाह की गवाही दर्ज नहीं की गई और न ही आरोपित कर्मचारी को जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) का अवसर दिया गया.
जांच रिपोर्ट पूरी तरह आपराधिक जांच के दस्तावेजों पर आधारित थी, जिन्हें विधिसम्मत तरीके से साबित नहीं किया गया. खंडपीठ ने कहा कि विभागीय जांच अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें साक्ष्यों को विधि के अनुसार सिद्ध करना अनिवार्य है.
केवल जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता.
चार सप्ताह में भुगतान का आदेश
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि संबंधित कर्मचारी का पहले ही निधन हो चुका है, इसलिए मामले को दोबारा विभाग को भेजना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने ऊर्जा निगम को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर मृतक कर्मचारी की पत्नी किरण सिंह को मृत्युोत्तर एवं सेवानिवृत्ति संबंधी सभी वित्तीय लाभों का भुगतान किया जाए.
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