Search

 
 
 

पत्नी रांची की, पति ने कैमूर में कर दिए दो केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा : कैमूर के दोनों केस की रांची कोर्ट में होगी सुनवाई

 
Vinit Upadhyay
Ranchi/New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने पति- पत्नी के विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद कैमूर (बिहार) के फैमिली कोर्ट में चल रहे दो केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में करने का आदेश पारित किया है. इसके साथ ही अदालत ने यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द दोनों मुकदमों से जुड़े सभी दस्तावेज रांची सिविल कोर्ट के फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए.
इसे भी पढ़ें– झारखंड">https://lagatar.in/brahmin-rajput-and-kayastha-strategists-will-make-strategy-to-woo-tribal-voters-in-jharkhand/">झारखंड

में आदिवासी वोटरों को रिझाने की रणनीति बनाएंगे ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ रणनीतिकार

क्या है मामला

शीर्ष अदालत में रांची की रहने वाली अर्चना कुमारी के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि कुछ वर्षों पूर्व उनकी शादी आलोक कुमार से हुई थी, जो मूल रूप से बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं. शादी के कुछ दिनों बाद उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. उनकी बेटी के जन्म के बाद प्रताड़ना काफी बढ़ गई . इन परिस्थितियों में अर्चना ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया. जिसके बाद उनके पति ने परेशान करने की नीयत से उन पर कैमूर में दो केस कर दिए. कैमूर में चल रहे दोनों केस की सुनवाई में उपस्थित होने में उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि उनकी एक छोटी बच्ची है.

अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख मुकर्रर

प्रार्थी के अधिवक्ता गणेश खन्ना की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कैमूर कोर्ट में चल रहे दोनों मुकदमों की सुनवाई रांची कोर्ट में करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अदालत में अर्चना की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत द्वारा कैमूर में चल रहे केस की सुनवाई रांची कोर्ट में किये जाने के आदेश से प्रार्थी को बड़ी राहत मिली है.
इसे भी पढ़ें– कोलकाता">https://lagatar.in/kolkata-ed-raids-businessmans-house-in-money-laundering-case-7-crore-cash-recovered/">कोलकाता

: मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कारोबारी के घर ED की रेड, 7 करोड़ कैश बरामद
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही