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गृह विभाग का निर्देश, महिला पुलिसकर्मियों के यौन उत्पीड़न शिकायत के लिए शी-बॉक्स होगा उपलब्ध

झारखंड में महिला पुलिसकर्मियों के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए अब 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) नामक एक सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध होगा. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में झारखंड के डीजीपी, होमगार्ड डीजी और जेल आईजी को निर्देश जारी किए हैं.यह पहल कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से की गई है.
 

Saurav Singh

Ranchi :   झारखंड में महिला पुलिसकर्मियों के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए अब 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) नामक एक सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध होगा. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में झारखंड के डीजीपी, होमगार्ड डीजी और जेल आईजी को निर्देश जारी किए हैं.यह पहल कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से की गई है.  यह कदम महिला पुलिसकर्मियों को यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सुरक्षित, गोपनीय और आसान तरीका प्रदान करेगा, जिससे उन्हें न्याय मिल सके और कार्यस्थल पर उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके.

 

यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने के लिए एकीकृत और सुलभ मंच 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित 'शी-बॉक्स' पोर्टल का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मियों को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक एकीकृत और सुलभ मंच प्रदान करना है. विभाग ने निर्देश में कहा है कि इस पोर्टल (https://shebox.nic.in) के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका उपयोग कर सकें. इसके लिए सभी संबंधित विभागों की वेबसाइट्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 'शी-बॉक्स' के वेब लिंक को प्रमुखता से हाईलाइट करने का निर्देश दिया गया है.  संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभाग की वेबसाइट पर इस वेब लिंक को अवश्य हाईलाइट करें.

 

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