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मनरेगा का काम करते समय मजदूरों को लगाना होगा फेस मास्क, कोविड प्रोटोकॉल हुआ अनिवार्य

Ranchi : कोरोना महामारी के बीच ग्रामीण को रोजगार उपलब्ध करने के लिए मनरेगा पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिले के उपायुक्तों, उप विकास आयुक्तों को योजना क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन भेजी गई है. इसका अनुपालन मनरेगा योजना के क्रियान्वयन स्थल पर किया जाना जरूरी है. वैसे इलाके में मनरेगा योजना के संचालन पर रोक लगा दी गई है, जहां राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 को लेकर Contaniment Zone बनाया गया है. कोविड-19 महामारी के संभावित प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण विकास विभाग में मार्गदर्शिका जारी की गई है. इसके तहत निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा. कार्यस्थल पर साबुन और पानी, सभी मजदूरों को मास्क पहनाना अनिवार्य बनाया गया है.

जारी की गई गाइडलाइन इस प्रकार है

  • राज्य और जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित कंटेनमेंट जोन में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा.
  • कार्यस्थल पर सभी मजदूरों को फेस मास्क लगाकर ही काम करना होगा. मास्क नहीं होने पर रूमाल या गमछा से मुंह ढंककर काम करना होगा.
  • कार्यस्थल पर पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगया गया है.
  • कार्यस्थल पर समय-समय पर हाथ होने तथा शारीरिक दूरी अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा. कार्यस्थल पर दो मजदूरों की बीच की दूरी 6 फीट होगी.
  • कार्यस्थल पर साबुन और पर्याप्त पानी रखना अनिवार्य होगा, ताकि मजदूर बीच-बीच में हाथ धो सके.
  • कार्य के दौरान मजदूर को एक साथ भोजन करने पर रोक लगा दी गई है.
  • मजदूरों को कोविड-19 के बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक दूरी साफ-सफाई आदि के बारे में अवगत करने की जिम्मेवारी भी मनरेगाकर्मियों को होगी.
  • काम कर रहे मजदूर में से अगर किसी को बुखार, सूखी खांसी होने पर उन्हें तुरंत कार्य से मुक्त करते हुए Quarantine में रहने के लिए निर्देशित किया जाना है. साथ ही उसके उपचार के लिए संबंधित चिकित्साकर्मी, पदाधिकारियों को सूचित करने को कहा गया है.
  • इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर कर्मियों पदाधिकारी और अन्य को भी सामाजिक दूरी, स्वच्छता को अधिक सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य बनाया गया है.