Ranchi: 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का दिया. मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कोर्ट को बताया कि अभी मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है. कानूनी बिंदु पर यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनूभा रावत चौधरी की कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए मामले के अगली सुनवाई 24 सितंबर निर्धारित की.
दरअसल मामले में प्रार्थियों ने मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग की है. उनकी ओर से मॉडल आंसर की पर सवाल उठाते हुए उसे गलत बताया गया है. कहा गया है कि कई प्रश्नों में उन्हें अंक मिलना चाहिए था. जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में उन्हें असफल घोषित कर दिया है.
गौरतलब है कि अभ्यर्थी बेबी कुमारी समेत अन्य उम्मीदवारों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. याचिकाओं में मुख्य रूप से जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई है.
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