Ranchi: वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित केस क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.
मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया गया कि मामले में गठित वन मैन कमीशन के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है. जिस पर खंडपीठ ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को वन मैन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया. बता दें कि वन मैन कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह थे, उनका अब निधन हो चुका है.
पूर्व की सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया था कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है. वन मैन कमीशन द्वारा अनुशंसा किए गए 41 पीड़ितों में से 39 पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है. वही प्रार्थी के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया था कि सिख दंगा पीड़ित कई अन्य लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए.
यहां उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमीशन बनाई गई थी. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी. झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित 4 जिलों रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू के लोगों को मुआवजा देने के संबंध में कमीशन ने आदेश पारित किया था.
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