- कोर्ट की संबंधित अवमानना याचिका पर अगले आदेश तक सुनवाई पर लगाई रोक जारी
Ranchi News: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति से जुड़े मीना कुमारी के मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील (LPA) पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई. इससे पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की वृहत सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तिथि निर्धारित की.
कोर्ट ने इससे संबंधित अवमानना याचिका के सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक जारी रखी है. मामले में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल उपस्थित थे. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शुभम मिश्रा व अन्य उपस्थित थे.
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उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया गया था कि उक्त नियुक्ति परीक्षा में सरकार की ओर से 17786 पदों के विरुद्ध मात्र 12046 भरे गए हैं.
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थियों के प्रतिवेदन के आधार पर योग्य एवं अर्हता पूरी करने वाले 2034 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. वहीं जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया की है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत अपना आदेश पारित किया है.
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