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2016 शिक्षक नियुक्ति केस: हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई पर अगले आदेश तक लगाई रोक

स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति से जुड़े मीना कुमारी के मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील (LPA) पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले में बृहद सुनवाई के बाद कोर्ट ने इससे संबंधित अवमानना याचिका के सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई है.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • कोर्ट में सुनवाई जारी, 12 अगस्त को अगली सुनवाई

Ranchi: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति से जुड़े मीना कुमारी के मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील (LPA) पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले में बृहद सुनवाई के बाद कोर्ट ने इससे संबंधित अवमानना याचिका के सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई है.  इससे पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जेएसएससी के अलावा प्रतिवादियों का पक्ष सुना. 

 

मामले में कोर्ट ने मीना कुमारी केस से संबंधित राज्य सरकार और जेएसएससी की सभी अपील (LPA)  को एक साथ संलग्न करते हुए इस केस के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उक्त नियुक्ति परीक्षा में सरकार की ओर से 17786 पदों के विरुद्ध मात्र 12046 भरे गए हैं. 


हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थियों के प्रतिवेदन के आधार पर योग्य और अर्हता पूरी करने वाले 2034 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. वहीं जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया की है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत अपना आदेश पारित किया है. 


जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित सिन्हा ने पक्ष रखा. मामले में कोर्ट ने जेएसएससी और राज्य सरकार से कहा कि सभी संबंधित लंबित अपील का केस नंबर एक लिस्ट के रूप में प्रस्तुत करें. हाईकोर्ट सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करेगी.

 

क्या है सरकार के संशोधन पीटिशन में

मामले में सरकार ने संशोधन पीटिशन दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने मूल आदेश में संशोधन किया है. यह संशोधन तब हुआ है, जब हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई लंबित है. एकल पीठ द्वारा अपने आदेश में संशोधन करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का नया चेयरमैन जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है. अब फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है. हाईकोर्ट के ग्रीष्मावकाश में भी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने सुनवाई की थी. जब इससे संबंधित अपील की सुनवाई खंडपीठ में चल रही थी, ऐसे में समानांतर रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती है. इसलिए एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाई जाए.    


उल्लेखनीय है कि डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 )  मामले की सुनवाई चल रही है.

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