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730 करोड़ का GST घोटाला :  कारोबारी विक्की भालोटिया की बेल पर HC ने सुरक्षित रखा फैसला

730 करोड़ के जीएसटी घोटाला मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई का कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi :  730 करोड़ के जीएसटी घोटाला मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई का कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

 

ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा. बता दें कि इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने विक्की भालोटिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.  

 

 

शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर फर्जीवाड़ा

दरअसल यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 730 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़ा है. मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है. जीएसटी घोटाले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है. इनमें जमशेदपुर के जुगसलाई का कारोबारी विक्की भालोटिया शिवकुमार देवड़ा,  मोहित देवड़ा, कोलकाता का कारोबारी अमित गुप्ता सहित अन्य शामिल है. 

 

जानें क्या है मामला

शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता समेत अन्य आरोपियों पर लगभग 14,325 करोड़ के फर्जी चालान बनाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 730 करोड़ से अधिक के अयोग्य दावे किए गए थे. इससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा था.

 

ईडी को इससे जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं. जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए जीएसटी चोरी को अंजाम दिया गया था. 

 

इस मामले में जीएसटी इंटेलीजेंस ने पूर्व में कार्रवाई की थी. तब जीएसटी अधिकारी दिनेश सिंह के बयान पर केस दर्ज कर शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता व अमित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. सुमित व अमित गुप्ता जमशेदपुर के रहने वाले हैं.

 

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