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निरहुआ और आम्रपाली दुबे के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज, 18 को होगी सुनवाई

भोजपुरी फिल्म अभिनेता व भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ' और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक आपराधिक मामला है. मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में इन दोनों कलाकारों के खिलाफ एक परिवाद (केस) दायर किया गया है. कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.
 

Patna :  भोजपुरी फिल्म अभिनेता व भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ' और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक आपराधिक मामला है.

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में इन दोनों कलाकारों के खिलाफ एक परिवाद (केस) दायर किया गया है. कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

क्या है मामला

यह केस मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर कुमार ओझा ने 4 अक्टूबर 2025 की घटना को लेकर दर्ज कराया है. उस दिन निरहुआ और आम्रपाली मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित एक नए मॉल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे. 

निरहुआ और आम्रपाी की मौजूदगी की खबर फैलते ही हजारों की भीड़ मॉल के बाहर इकट्ठा हो गई. नतीजा ये हुआ कि इलाके में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया.  आरोप है कि जाम के कारण कई एम्बुलेंस फंस गई थी, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. आम लोग भी करीब एक घंटे तक जाम में फंसे रहे.

इन पर भी मामला दर्ज

अधिवक्ता ओझा ने निरहुआ और आम्रपाली के अलावा मॉल कार्यक्रम के आयोजक, एसडीओ पूर्वी और तीन अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है. सभी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुआ है.

इनमें धारा 223 (लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना), धारा 280 (सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करना), धारा 272 व 298 (अव्यवस्थित भीड़ से खतरा) और अन्य धाराएं, जो सार्वजनिक व्यवस्था और निजी स्वतंत्रता से जुड़ी हैं, शामिल हैं. 

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