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Ranchi News: गार्बेज बैग जब्ती के विरोध में चैंबर पहुंचा व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल, समाधान की मांग

अपर बाजार में कार्ट सराय रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर नगर निगम द्वारा गार्बेज बैग को सिंगल यूज प्लास्टिक बताते हुए जब्त किए जाने की कार्रवाई के विरोध में शहर के कई डिस्पोजेबल व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मिला.
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Ranchi: अपर बाजार में कार्ट सराय रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर नगर निगम द्वारा गार्बेज बैग को सिंगल यूज प्लास्टिक बताते हुए जब्त किए जाने की कार्रवाई के विरोध में शहर के कई डिस्पोजेबल व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मिला. व्यापारियों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए चैंबर से हस्तक्षेप कर न्यायोचित समाधान सुनिश्चित कराने की मांग की.

 

बैठक में व्यापारियों ने बताया कि 22 जुलाई 2022 को नगर निगम, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सूडा, झारखण्ड चैंबर और डिस्पोजेबल व्यापारियों के बीच हुई संयुक्त बैठक में यह सहमति बनी थी कि गार्बेज बैग का कोई व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा. व्यापारियों का कहना है कि इसी निर्णय के आधार पर राज्यभर में वर्षों से गार्बेज बैग का वैध रूप से कारोबार किया जा रहा है.

 

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि 18 जून 2026 को नगर निगम के धावा दल द्वारा एक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की गई, जो पूर्व निर्णयों के विपरीत है. व्यापारियों ने मांग की कि नगर निगम इस विषय पर स्पष्ट छूट की घोषणा करे, जब्त माल तत्काल लौटाए और लगाया गया जुर्माना वापस ले.

 

व्यापारियों ने यह भी कहा कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकाल के लिए अपनी दुकानें बंद करने पर विचार करेंगे. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यापार नहीं करते हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे.

 

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि यह मामला हजारों व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की आजीविका से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि चैंबर जल्द ही नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों से मिलकर ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करेगा जिससे व्यापारिक हितों और पर्यावरण संरक्षण दोनों के उद्देश्यों में संतुलन बना रहे.

 

चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि यदि किसी वस्तु को लेकर नीति में बदलाव किया गया है तो उसकी जानकारी पहले व्यापारियों तक पहुंचनी चाहिए. बिना पूर्व सूचना के दंडात्मक कार्रवाई से भ्रम की स्थिति पैदा होती है.

 

सिविक एमिनिटी उप समिति के चेयरमैन अमित शर्मा ने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में व्यापारी समुदाय सरकार के साथ है, लेकिन गार्बेज बैग एक आवश्यक उपयोग की वस्तु है जिसका अभी प्रभावी विकल्प उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि घरों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों में कचरा प्रबंधन के लिए इसका उपयोग होता है, इसलिए इस विषय पर व्यवहारिक नीति अपनाने की आवश्यकता है.

 

बैठक में चैंबर और प्लास्टिक व्यापार संघ के पदाधिकारियों समेत 50 से अधिक डिस्पोजेबल व्यापारी उपस्थित रहे.

 

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