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शराब घोटाला के तीन आरोपियों को बेल देने से ACB कोर्ट का इनकार

झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी जेल में बंद महेश सीडगे, ठाकोर विक्रम सिंह और ठाकुर परेश सिंह को बेल देने से रांची ACB की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
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Ranchi :  झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी जेल में बंद महेश सीडगे, ठाकुर विक्रम सिंह और ठाकोर परेश सिंह को बेल देने से रांची ACB की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

 

सभी आरोपी विजन कंपनी और मार्शल कंपनी के अधिकारी हैं. एसीबी ने इनकी गिरफ्तारी मुंबई और गुजरात से की थी. मार्शल और विजन वही दोनों कंपनियां हैं जिनकी बैंक गारंटी फर्जी पाई गई थी. जिसके बाद यह पूरा मामला चर्चित हुआ था.

 

अब तक इस केस में राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे, छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, झारखंड के IAS अधिकारी अमित प्रकाश और प्रिज्म होलोग्राफी के डायरेक्टर विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था.

 

हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण सभी आरोपियों को लाभ मिला था और सभी आरोपियों को बेल मिल गई थी. एसीबी ने शराब घोटाला केस में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है.

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