Search

 
 
 

ACB FIR 11/2025: सस्पेंडेड IAS विनय चौबे को बेल देने से ACB कोर्ट का इंकार

Ranchi: हजारीबाग में वन भूमि घोटाला के आरोप में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए, उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया है.
 

Ranchi/Hazaribagh: हजारीबाग में वन भूमि घोटाला के आरोप में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए, उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया है. जमानत याचिका खारिज होने से विनय चौबे को बड़ा झटका लगा है. 

 

सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक अनुराग कुमार सिंह और विनय चौबे के अधिवक्ता शंकर बनर्जी की बहस एवं दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसल सुनाया है. दरअसल चर्चित शराब घोटाला और हजारीबाग में खासमहल (सेवायत) जमीन घोटाला मामले में आरोपी विनय चौबे को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने 10 नवंबर को हजारीबाग में उनके कार्यकाल में हुए वन भूमि घोटाला में भी अभियुक्त बनाया है. 

 

एसीबी ने इस मामले की प्राथमिक जांच (प्रीलिमिनरी इंक्वायरी) पहले ही कर ली थी. जिसके बाद रांची एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है. इस केस में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हज़ारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह समेत 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही