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ACB के पास सुधीर कुमार के खिलाफ स्पष्ट व पर्याप्त साक्ष्य, इसीलिए ACB कोर्ट ने नहीं दी बेल

शराब घोटाला से जुड़े केस के आरोपी सुधीर कुमार की जमानत याचिका रांची ACB की विशेष कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ACB और बचाव पक्ष की बहस और दलीलें सुनने के बाद सुधीर कुमार को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी. ACB कोर्ट के इस आदेश की कॉपी सिविल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.
 
रांची सिविल कोर्ट, Ranchi Civil Court

Ranchi :  शराब घोटाले से जुड़े केस के आरोपी सुधीर कुमार की जमानत याचिका रांची ACB की विशेष कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ACB और बचाव पक्ष की बहस और दलीलें सुनने के बाद सुधीर कुमार को बेल देने से इनकार कर दिया था. ACB कोर्ट के इस आदेश की कॉपी सिविल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.  

 

आदेश की कॉपी में इस बात का उल्लेख है कि ACB की ओर से कोर्ट में यह दलीलें दी गई कि सुधीर कुमार ने अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह नहीं किया, जिसके कारण सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ. जांच के दौरान ACB को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मैन पवार सप्लाई करने वाली कंपनियों को LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) देने से पहले उनकी बैंक गारंटी को बैंक से वेरिफाई नहीं किया गया. जब उत्पाद विभाग को यह जानकारी मिली तो सिर्फ एक कंपनी मार्शल इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर किसी कंपनी को नोटिस भी जारी नहीं किया गया. 

 

वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने यह दलील दी कि शराब घोटाला मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उन्हें बेल दी जाए. लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह पाया कि सुधीर कुमार के विरुद्ध ACB के पास सीधे, स्पष्ट और पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. इसलिए  कोर्ट ने सुधीर कुमार को बेल नहीं दी.

 

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