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विनय सिंह के शोरूम से नहीं हटेगा ACB का ताला, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हजारीबाग में वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और उसका म्यूटेशन कराने के आरोपों में जेल में बंद ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने रांची और हजारीबाग में एसीबी द्वारा उनके दो शोरूम को सील किए जाने के विरुद्ध दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है.
 

Ranchi :  हजारीबाग में वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और उसका म्यूटेशन कराने के आरोपों में जेल में बंद ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने रांची और हजारीबाग में एसीबी द्वारा उनके दो शोरूम को सील किए जाने के खिलाफ दर्ज उनकी याचिका खारिज कर दी है.

 

याचिका खारिज होने के बाद अब विनय सिंह के दोनों शोरूम पर ACB का ताला लगा रहेगा. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में हुई.

 

विनय सिंह ने रांची के डिबडीह स्थित मोटोजेन और हजारीबाग स्थित नेक्सजेन महिंद्रा के शोरूम को सील मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. विनय सिंह का शोरूम कांड संख्या 9/2025 में सील हुआ है.

 

विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा. वहीं ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गडोड़िया ने बहस की.

 

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