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बिना सलाह बजट शीर्ष खोलने पर महालेखाकार ने जतायी आपत्ति

Ranchi: महालेखाकार ने राज्य सरकार द्वारा बिना सलाह के ही बजट उप-शीर्ष खोलने और उसमें 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने पर आपत्ति जतायी है. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महालेखाकार से सलाह लिये बिना ही 15 उप-शीर्ष (Sub-head) खोला था. साथ ही इसमें 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. 


संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को अपने वित्तीय आय-व्यय को एक निश्चित प्रपत्र में रखना है. बजट में सरकार के राजस्व और खर्चों के लिए अलग-अलग शीर्ष और उप-शीर्ष निर्धारित हैं. सरकार को अपने वित्तीय मामलों का हिसाब-किताब इसी शीर्ष और उप-शीर्ष में लिख कर रखना पड़ता है. 


नियमानुसार, राज्य सरकार को अगर अपने वित्तीय लेनदेन के लिये कोई नया शीर्ष या पहले से किसी शीर्ष में नया उप-शीर्ष खोलने की जरूरत हो तो सरकार को इसके लिए पहले महालेखाकार से सलाह लेना पड़ता है. महालेखाकार के सलाह के बाद ही कोई नया शीर्ष या उप-शीर्ष खोले का नियम है. लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम का उल्लंघन कर उप-शीर्ष खोला था.

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