Jamtara News: पॉक्सो के एक मामले में सोमवार को अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित जीवन बाउरी को दोषी करार दिया. अदालत अब 7 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, बागडेहरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को 20 फरवरी 2026 को गांव का ही रहने वाला जीवन बाउरी शादी की नीयत से जबरन अपने साथ लेकर फरार हो गया था. परिजनों ने नाबालिग की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद नाबालिग के पिता ने 22 फरवरी को बागडेहरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाहों के बयान दर्ज कराये गये. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जीवन बाउरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी करार दिया. अब 7 अक्टूबर को अदालत आरोपित को मिलने वाली सजा पर सुनवाई करेगी.
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