Search

 
 
 

नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का अभियुक्त दोषी करार, 23 अगस्त को होगी सजा

रांची सिविल कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने के अभियुक्त साहिल अंसारी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. सूचक के वकील विवेक कुमार आर्य ने बताया कि लोअर बाजार थाना कांड संख्या 156/23 में समीर आलम (बदला हुआ नाम) के पिता ने प्राथमिक की दर्ज कराई थी.
 

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने के अभियुक्त साहिल अंसारी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. सूचक के वकील विवेक कुमार आर्य ने बताया कि लोअर बाजार थाना कांड संख्या 156/23 में समीर आलम (बदला हुआ नाम) के पिता ने प्राथमिक की दर्ज कराई थी. जिसमें अभियुक्त साहिल अंसारी एवं साबिर कुरेशी ने 7 साल के बच्चे के साथ आप्राकृतिक यौनाचार किया था. 

 

चूंकि साबिर कुरेशी नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहा है और साहिल अंसारी का ट्रायल पूर्ण होने के उपरांत सजा का दोषी पाया गया है. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन के पक्ष की ओर से सभी गवाही दर्ज कराई गई और बचाव पक्ष की तरफ से गवाह पेश करने का मौका दिया गया. परंतु कोई गवाह पेश नहीं कर सका. अभियुक्त लोअर बाजार थाना के अंतर्गत आजाद बस्ती का रहने वाला है

 

 


Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही