Palamu News: हत्या के प्रयास के मामले में पंडवा थाना क्षेत्र के चिल्ही बरवाडीह निवासी राहुल प्रसाद को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जिला व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. दोनों धाराओं में सुनाई गई सजा साथ-साथ चलेगी. चिल्ही बरवाडीह निवासी गीता देवी के फर्द बयान के आधार पर राहुल प्रसाद को नामजद आरोपी बनाया गया था.
अभियोजन के अनुसार, 11 जून 2021 की शाम करीब सात बजे राहुल प्रसाद ने पीड़िता से अपने साथ रहने के लिए कहा था. उसके इनकार करने पर आरोपी ने उसे देख लेने की धमकी दी. इसके बाद जब पीड़िता सब्जी काट रही थी, तभी आरोपी ने उसके ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी. घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गई.
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झुलसी हुई महिला का इलाज सदर अस्पताल डाल्टनगंज में कराया गया. अस्पताल के बर्न वार्ड में पुलिस पदाधिकारी ने उसका फर्द बयान दर्ज किया था. इसी बयान के आधार पर पंडवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राहुल प्रसाद को भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 326 के तहत दोषी पाया. अदालत ने दोनों धाराओं में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर दोनों धाराओं में तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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