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कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई तेज, झारखंड में अब तक 25.67 लाख की वसूली

Ranchi : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. 

 

कार्यशाला का उद्देश्य कोटपा एक्ट 2003, पीईसीए 2019 तथा एफएसएसएआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करना था.

 

कार्यक्रम में एनसीडी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. लाल माझी, आईईसी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. राहुल किशोर सिंह, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. पुष्पा, नीरज कौशिक तथा लीगल कंसल्टेंट पीयूष कुमार ने तंबाकू नियंत्रण कानूनों की व्यावहारिक जानकारी साझा की.

 

अधिकारियों को बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा चुका है और चालू वित्तीय वर्ष तक टोबैको सेसेशन सेंटर के माध्यम से 1,78,164 लोगों को परामर्श दिया गया है.

 

कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर अब तक 25,67,101 रुपये का आर्थिक दंड वसूला गया है. साथ ही झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लागू है. पहले दिन 12 जिलों के अधिकारी शामिल हुए, जबकि दूसरे दिन 10 फरवरी को शेष जिलों के लिए प्रशिक्षण आयोजित होगा.

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