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Jamtara News: अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की होगी जांच- डीसी

Jamtara: पॉपुलर नर्सिंग होम में संचालित अल्ट्रासाउंड कक्ष को शुक्रवार शाम एसडीओ अनंत कुमार द्वारा सील किए जाने के बाद पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. अब उपायुक्त आलोक कुमार ने भी माना है कि जिले में तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित आवेदन लंबित थे और कार्रवाई तीनों केंद्रों पर होनी थी, लेकिन केवल एक केंद्र पर कार्रवाई होने के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी.

 

प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के तहत कथित अनियमितता के आधार पर की गई थी. हालांकि पॉपुलर नर्सिंग होम प्रबंधन ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा बताया है. 

 

नर्सिंग होम प्रबंधन के अनुसार, अल्ट्रासाउंड मशीन के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले ही मार्च माह में नवीनीकरण के लिए आवेदन दे दिया गया था, जबकि लाइसेंस अप्रैल में समाप्त हुआ था. उनका कहना है कि विभाग में जिले के तीन केंद्रों के आवेदन लंबित हैं, लेकिन कार्रवाई केवल पॉपुलर नर्सिंग होम पर की गई. प्रबंधन का यह भी दावा है कि सप्ताह में केवल एक दिन विशेषज्ञ चिकित्सक की सहायता से अल्ट्रासाउंड जांच की जाती थी तथा कार्रवाई से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस भी नहीं दिया गया. 

 

सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्र ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है. हाल ही में हुई बैठक में सभी केंद्रों की जांच करने पर सहमति बनी थी. वहीं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि बैठक में तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों के आवेदन लंबित होने की जानकारी सामने आई थी और कार्रवाई तीनों केंद्रों पर होनी थी. उन्होंने कहा कि केवल एक केंद्र पर कार्रवाई क्यों की गई, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

प्रबंधन का कहना है कि नियमों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी को लाइसेंस नवीनीकरण अथवा अस्वीकृति पर निर्णय लेना होता है. यदि निर्धारित अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो लाइसेंस स्वतः नवीनीकृत माना जाता है. ऐसे में आवेदन लंबित रहने के बावजूद केवल एक अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील करने की कार्रवाई किस आधार पर की गई, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

 

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