Ranchi News: शहर में लगे होर्डिंग, यूनिपोल और मोनोपोल पर अब विज्ञापन एजेंसी का नाम और नंबरिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी, नगर निगम ने इसके लिए विज्ञापन एजेंसियों को 26 सितंबर तक का समय दिया है. इसके बाद बिना नंबरिंग और एजेंसी के नाम वाले विज्ञापन पट्टों को काटने और हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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नगर निगम की बाजार शाखा की ओर से गुरुवार को जारी आम सूचना में कहा गया है कि 21 सितंबर को विज्ञापन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सभी एजेंसियों ने अपने विज्ञापन पट्टों पर नंबरिंग और एजेंसी का नाम अंकित करने पर सहमति जताई थी. इसके बावजूद शहर में बड़ी संख्या में ऐसे होर्डिंग और यूनिपोल लगे हैं, जिन पर जरूरी जानकारी दर्ज नहीं की गई है.
नगर निगम ने एजेंसियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि 26 सितंबर तक सभी होर्डिंग, यूनिपोल और मोनोपोल पर नंबरिंग व एजेंसी का नाम अंकित करना सुनिश्चित करें. समय सीमा के बाद बिना नंबरिंग वाले विज्ञापन पट्टों को काटने की कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाली संबंधित विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ काली सूची में डालने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है. नगर निगम का कहना है कि विज्ञापन पट्टों की पहचान और निगरानी को व्यवस्थित करने के लिए नंबरिंग और एजेंसी का नाम दर्ज होना जरूरी हैं.
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