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रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस चल रहे लॉज-हॉस्टल पर होगी कार्रवाई

Ranchi : रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शुक्रवार को निगम कार्यालय में बाजार शाखा की बैठक हुई. बैठक में शहर में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टलों के लाइसेंस आवेदनों की समीक्षा की गई. उद्देश्य यह था कि सभी प्रतिष्ठान नगर निगम के नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार संचालित हों.

 

बैठक में बैंक्वेट हॉल और विवाह भवन से जुड़े कुल 10 आवेदनों पर चर्चा हुई. पहले इन सभी स्थानों का स्थल निरीक्षण कराया गया था. जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 आवेदनों को शर्तों के साथ अस्थायी लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया, जबकि 7 आवेदनों को नियमों का पालन नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया.

 

निगम के अनुसार कई आवेदनों में भवन योजना की स्वीकृति नहीं थी, कुछ आवासीय क्षेत्र में थे और कई जगह पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं पाई गई. प्रशासक ने स्पष्ट किया कि शहर में संचालित सभी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टलों को निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी.

 

निगम ने संचालकों से 15 मार्च तक आवेदन मांगें हैं. इसके साथ ही सभी भवनों में पार्किंग, अग्निशमन उपकरण और सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य बताया गया है.

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