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Hazaribagh News: खास महल जमीन पर प्रशासन सख्त, अवैध निर्माण पर भेजा नोटिस

Hazaribagh News: नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इन भवनों को पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के माध्यम से किराये पर दिया गया. हालांकि, परिसर किराये पर देने के अधिकार और आवश्यक अनुमति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.
 
प्रशासन ने साइट पर चिपकाया नोटिस

Hazaribagh News: हजारीबाग में खास महल की जमीन पर अनधिकृत निर्माण और भवनों को किराये पर देने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. उपायुक्त कार्यालय की खास महल शाखा की ओर से 10 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस में संबंधित लोगों को निर्माण कार्य तत्काल रोकने और जमीन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है.

 

नोटिस के अनुसार, हजारीबाग के चपाड़ गांव में थाना संख्या 135, होल्डिंग नंबर 16 और प्लॉट नंबर 59/82 स्थित 0.51 एकड़ जमीन की लीज 1 अप्रैल 2008 तक नवीनीकृत दर्ज है. इसके बाद 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2038 तक की अवधि के लिए लीज नवीनीकरण नहीं होने की बात कही गई है.

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प्रशासन के मुताबिक, उक्त जमीन पर दो दो-मंजिला पक्के भवन और एक एक-मंजिला पक्का भवन मौजूद है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इन भवनों को पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के माध्यम से किराये पर दिया गया. हालांकि, परिसर किराये पर देने के अधिकार और आवश्यक अनुमति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.

 

नोटिस में यह भी कहा गया है कि संबंधित लोगों को पहले कई बार अपना पक्ष रखने और दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया गया था, लेकिन कार्यालय के अनुसार जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए.

 

प्रशासन ने पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रतियां, सभी लीजधारकों के जीवन प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और जमीन पर अधिकार से संबंधित अन्य दस्तावेज मांगे हैं. साथ ही, सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति मिलने तक सभी निर्माण कार्य तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है.

 

नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब और दस्तावेज जमा नहीं करने पर उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.

 

फिलहाल, यह नोटिस प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगने की कार्रवाई है. जमीन की लीज और निर्माण को लेकर आगे क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी.

 

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