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निजी स्कूलों में RTE के तहत एडमिशन जनवरी से, अभिभावक जरूरी कागजात दुरुस्त रखें: पलामू डीसी

डीसी समीरा एस ने बच्चों का एडमिशन कराने को इच्छुक बीपीएल परिवार के अभिभावकों से जरूरी कागजात अभी से दुरुस्त रखने की अपील की है. ताकि नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उन्हें दस्तावेजों से जुड़े किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.
 

Medininagar : पलामू जिले के निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत गरीब परिवार (बीपीएल) के बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया नए साल में जनवरी से शुरू होगी. डीसी समीरा एस ने बच्चों का एडमिशन कराने को इच्छुक बीपीएल परिवार के अभिभावकों से जरूरी कागजात अभी से दुरुस्त रखने की अपील की है. ताकि नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उन्हें दस्तावेजों से जुड़े किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज में बच्चे का आधार कार्ड, अभिभावकों का सालाना इनकम 72000 रुपये या उससे कम से संबंधित प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल जिसमें अभिभावक का पता अंकित रहे आदि शामिल हैं.


ज्ञात हो कि कई बार जरूरी दस्तावेज नहीं उपलब्ध रहने के कारण कई बच्चे एडमिशन से वंचित रह जाते हैं और निजी स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन के लिये निर्धारित सीटें खाली रह जाती हैं. निजी स्कूलों में बच्चोंम के दाखिले के इच्छुिक अभिभावकों को www.rtepalamu.in  पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करनी होती है. यहां ध्यान रहे कि आवेदन के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 72000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. कक्षा नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र तीन से चार वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं, कक्षा एक में एडमिशन के लिए उम्र 5 वर्ष 6 माह से लेकर 7 वर्ष से कम होनी चाहिये. इस योजना के तहत निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के उन बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा की सुविधा दी जाती है, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है.


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