Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को पांच जजों की पूर्ण पीठ ने हाईकोर्ट के जज और अधिवक्ता के बीच हुई नोक झोंक से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अधिवक्ता महेश तिवारी के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
दरअसल गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जज से अधिवक्ता महेश तिवारी की नोक-झोंक हुई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है.
अवमाननावाद केस में चीफ जस्टिस ने अधिवक्ता महेश तिवारी से उक्त घटना पर उनका पक्ष जानना चाहा. जिस पर अधिवक्ता महेश तिवारी ने कहा कि उन्होंने पूरे होश में जस्टिस राजेश कुमार से उक्त बातें कहीं है. उन्होंने उसपर अपना कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया.
अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होगी. पांच जजों की पूर्ण पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर शामिल थे.
मुख्यमंत्री निगरानी सचिवालय ने अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया को ACB का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है.
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