Ranchi : वन भूमि घोटाले में गिरफ्तार ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. विनय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि ACB के पास विनय सिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ठोस सबूत हैं. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई.
विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की. वहीं ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया और अभिषेक कृष्ण ने पक्ष रखा.
बता दें कि विनय सिंह को ACB ने 26 सितंबर को हजारीबाग में हुए वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था. विनय सिंह के बाद ACB ने इसी केस के दूसरे आरोपी विजय सिंह को सोमवार को गिरफ्तार किया. ACB ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है.
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