- दोनों पक्षों की ओर से डोरंडा थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी
Ranchi : वर्ष 2012 में हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ता महेश तिवारी एवं अधिवक्ता ऋतु कुमार के विवाद मामले में अदालत का फैसला आया है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को हाईकोर्ट की ही महिला अधिवक्ता ऋतु कुमार के साथ महिला दुर्व्यवहार मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है. महेश तिवारी पर सजा के साथ-साथ 19500 रूपये का जुर्माना भी लगा है. वही महेश तिवारी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अधिवक्ता ऋतु कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह फैसला मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा की कोर्ट ने सुनाई है.
कोर्ट ने महेश तिवारी को मामले में दोषी ठहराते हुए IPC 354 के तहत 2 साल, IPC 323 के तहत 1 साल और IPC 341 के तहत 1 साल की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. महेश तिवारी के खिलाफ रांची के डोरंडा थाना में अधिवक्ता ऋतु कुमार द्वारा कांड संख्या 191/2012 दर्ज किया गया था.
वही अधिवक्ता महेश तिवारी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार के खिलाफ कांड संख्या 192/2012 दर्ज कराया गया था. दरअसल, यह घटना हाईकोर्ट परिसर में 1 मई 2012 को हुई थी और जिसमें दोनों अधिवक्ताओं के बीच वाद विवाद हुआ था. आरोप था कि इस दौरान अधिवक्ता महेश तिवारी ने ऋतु कुमार के साथ मारपीट की थी.
आपको बता दें कि महिला अधिवक्ता ऋतु कुमार वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.


Leave a Comment