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एक घंटे तक मंथन और सलाह के बाद पेसा रूल कैबिनेट से हुआ मंजूर

  • अंदर की बात

Ranchi : एक तरफ 23 और 24 दिसंबर को स्थानीय स्वशासन दिवस मनाया जा रहा है. दूसरी तरफ हेमंत सरकार ने स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए पेसा रूल को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी.

 

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लेकर लगभग एक घंटे तक मंथन हुआ. इस बीच सलाह और परामर्श का भी दौर चला. सीएम ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और समझा.

 

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पेसा रूल का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा. कहा कि हर राजस्व ग्राम में एक ही ग्राम सभा होगा. समितियां जितनी भी हो, कोई बात नहीं. इस पर सभी ने सहमति जताई.

 

मंत्री चमरा लिंडा भी इस बात पर तैयार हो गए. मंत्रियों के परामर्श को स्वीकार करते हुए इस पेसा रूल को पारित किया गया है. झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इसे दिशोम गुरू को समर्पित किया गया है.
 

ग्राम सभा को मिलेगा अधिकार

पंचायती राज सचिव ने कहा कि इस रूल के तहत ग्रामसभा को कतिपय क्षेत्रो में जिम्मेवारी के साथ पावर दिया जाएगा. ग्रामसभा को खनन, भू अधिग्रहण के साथ योजनाओं में ग्रामसभा की भूमिका तय की गई है. गांवों के जल संसाधन के प्रबंधन में भी ग्रामसभा की भूमिका होगी.

 

लघु वन उत्पाद पर भी ग्रामसभा का नियंत्रण होगा. इससे ग्रामसभा सशक्त होगी. उस क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों के प्रबंधन में भी ग्रामसभा की भूमिका अहम होगी. सभी रेवेन्यू गांव एक जैसे रहेंगे.

 

पेसा नियमावली: ग्राम सभा को मिले अधिकार, जानें 10 प्रमुख बातें

ग्राम सभा की नोटिफिकेशन

•    पंचायती राज विभाग नोटिफाई करेगा.

•    डीसी शिड्युल एरिया में ग्राम सभा को नोटिफाई करेंगे.

•    सार्वजनिक सूचना और आपत्तियों के बाद ग्राम सभा फंक्शनल हो जाएगा.

 

लघु खनिज पर अधिकार

•    बालू, मोरम, मिट्टी पर ग्राम सभा का अधिकार.

   ग्रेड वन घाटों पर पूर्ण नियंत्रण.

•    बालू से प्राप्त राजस्व गांव के विकास पर खर्च होगा.

 

जल क्षेत्र पर नियंत्रण

•    एक हेक्टेयर से कम जल क्षेत्र पर ग्राम सभा का नियंत्रण.

•    मत्स्य पालन और मछली उपयोग का फैसला.

 

शराब की दुकान

•    ग्राम सभा की अनुमति से ही शराब की दुकान खुलेगी.

 

छोटे अपराधों की सुनवाई

•    बैल चोरी, गाय चोरी, घर से चोरी जैसे अपराधों की सुनवाई.

•    पारंपरिक न्याय व्यवस्था के तहत दंडित करेगी.

•    दो हजार रुपए तक जुर्माना.

 

गिरफ्तारी की सूचना

•    किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस को ग्राम सभा को सूचना देनी होगी.

 

स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र

•    स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों पर ग्राम सभा की नजर.
•    चिकित्सकों और शिक्षकों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई की अनुशंसा.

.

कोरम

•    बैठक में एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य.

•    50% से अधिक सदस्यों का समर्थन आवश्यक.

 

ग्राम सभा की बैठक

•    तय प्रक्रिया के तहत बैठक होगी.

•    आम सहमति से निर्णय नहीं होने पर वोटिंग.

 

विवाद समाधान

•    उपायुक्त एक निश्चित समय सीमा में फैसला सुनाएंगे.

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