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तलाक के बाद पति को देना होगा पत्नी को 25 लाख, पढ़ें HC ने किस मामले में दिया ये आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा फैमली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अपनी पत्नी को तलाक दे चुके पति को गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया है.
 

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा फैमली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अपनी पत्नी को तलाक दे चुके पति को गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया है.

 

दरअसल गोड्डा के रहने वाले अमित कुमार सिंह ने अपनी पत्नी आहुति प्रिया को तलाक दे दिया था. फैमिली कोर्ट ने अमित कुमार को यह आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपए देंगे. इसके साथ ही अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पत्नी को उसके घर वालों की ओर से शादी में मिले उपहार भी वापस दिए जाए और स्त्रीधन (गहने) भी वापस दिए जाएं.

 

फैमिली कोर्ट के इस आदेश को अमित ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई.

 

सुनवाई के दौरान पति की ओर से यह दलील दी गई कि गुजारा-भत्ता की राशि उसके आय के अनुपात में बहुत अधिक है. उसकी पत्नी 2013 से एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही है और कमा रही है.

 

वहीं, पत्नी की ओर से यह दलील दी गई कि भले ही वह शिक्षित है, लेकिन उसे विवाह के लिए नौकरी के अवसरों का त्याग करना पड़ा और उसकी वर्तमान में उसकी जो आय है वह अपर्याप्त है.

 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

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