Ranchi : स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर रांची की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत में राज्य सरकार की ओर महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया ने पक्ष रखा.
सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर चुनाव संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और इससे संबंधित सारे निर्णयों की कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्वीकार किया. राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि तैयारी में आठ सप्ताह का समय और 45 दिन चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में लगेंगे.
कोर्ट को इस बारे में शपथपत्र के माध्यम से भी बताया गया है. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में एक सीलबंद रिपोर्ट भी जमा की है. सीलबंद रिपोर्ट देखने और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च 2025 की तिथि निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
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