Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद रिंग रोड भूमि अधिग्रहण मुआवजा में तथाकथित घोटाला: आरोपियों की जमानत पर  सुनवाई जारी

Ranchi: धनबाद रिंग रोड भूमि के अधिग्रहण मुआवजा में तथाकथित घोटाले के 18 आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार (30 जून) को निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह व अन्य ने पक्ष रखा. मामले में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं आ सका था. कोर्ट ने कई बिंदुओं पर सरकार से जवाब तलब किया. जिसपर अगली सुनवाई में सरकार को जवाब दाखिल करना है. 

 

 

दरअसल विशाल कुमार सहित 18 आरोपियों ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई है. इनमें सुशील प्रसाद, विशाल कुमार, अशोक कुमार महथा, कुमारी रत्नाकर, दिलीप गोप, बापी राय चौधरी, सुमेश्वर शर्मा, शंकर प्रसाद दुबे, अनिल कुमार, नीलम सिन्हा, हर्ष कुमार,उमेश महतो,उदय कांत पाठक, राम कृपाल गोस्वामी, रविंद्र कुमार, आलोक बरियार, काली प्रसाद सिंह, अनुपम कुमारी शामिल हैं.  

 

आरोप है कि असली रैयतों की बजाए दूसरे व्यक्तियों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपये के भूमि मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया था. यह सब भू-माफिया, तत्कालीन अंचल अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया था. 9 जनवरी को आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी. मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) धनबाद कर रही है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही