Patna: बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब जींस-टीशर्ट में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे. शिक्षा विभाग ने टीचरों के लिए ऑफिशियल ड्रेस कोड लागू किया है. इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने स्कूलों के प्राचार्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि वे केवल फॉर्मल ड्रेस में ही स्कूल आएं. स्कूल टाइमिंग में केजुअल ड्रेस पहनने की मनाही है. यदि कोई टीचर या स्कूल स्टॉफ इन निर्देशों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.
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शिक्षा विभाग ने केवल ड्रेस कोड ही नहीं, बल्कि विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने पर भी सख्ती दिखाई है. निर्देश के अनुसार स्कूल परिसर में डांस, डीजे, डिस्को और असभ्य गितिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. विभाग का मानना है कि स्कूल शिक्षा और संस्कार का केन्द्र है, इसलिए वहां ऐसा कोई आयोजन नहीं होना चाहिए, जिससे छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े.
जिले के सभी बीईओ और स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए. नियम के उल्लंघन करने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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