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धर्म के नाम पर पशु बलि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया

दरअसल श्रुति बिष्ट ने धर्म के नाम पर बेजुबान पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बैंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया है.
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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्म के नाम पर पशु बलि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किये जाने की खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील श्रुति बिष्ट की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है.

 

दरअसल श्रुति बिष्ट ने धर्म के नाम पर बेजुबान पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बैंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया है.

 

केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें.  याचिकाकर्ता मे आरोप लगाया गया है कि मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान की जा रही पशु बलि को लेकर सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है.

 

याचिका में पशु अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 28 को संशोधित करने की मांग की गयी है. बता दें कि इस प्रावधान के तहत किसी धर्म की प्रथा, परंपरा या मान्यता के अनुसार की गयी पशु हत्या को अपराध नहीं माना जाता.  

 

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में कई बार कह चुका है कि हर जीव को जीवन जीने का अधिकार है.  याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे में पशुओं के जीवन की सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है. 

 


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