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Ranchi News: BLA के लिए नई व्यवस्था, प्रारूप सूची के बाद रोजाना 10 आवेदन ही जमा होंगे

Ranchi News: के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके बीएलए से आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए SIR प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे.
 
के. रवि कुमार (फाइल फोटो)

Ranchi News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में राजनीतिक दलों की भागीदारी को लेकर निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल एजेंट (BLA) के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत बीएलए निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से जुड़े आवेदन प्रपत्र सामूहिक रूप से संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं.

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उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 आवेदन जमा कर सकता था. अब प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए वर्तमान में एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन प्रपत्र ही बीएलओ को सौंप सकेगा.

 

बीएलए को सामूहिक रूप से आवेदन जमा करते समय आवेदन प्रपत्रों की सूची के साथ लिखित घोषणा या अंडरटेकिंग देना भी अनिवार्य होगा. इसमें उसे प्रमाणित करना होगा कि उसने सभी आवेदनों में दर्ज विवरणों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया है और दी गई जानकारी की शुद्धता से संतुष्ट है. अंडरटेकिंग में बीएलए का नाम, राजनीतिक दल का नाम, तारीख और हस्ताक्षर दर्ज करना होगा.

 

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, यदि किसी बीएलए द्वारा पुनरीक्षण की पूरी अवधि में 30 से अधिक आवेदन प्रपत्र जमा किए जाते हैं, तो संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) इन आवेदनों का व्यक्तिगत रूप से क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे. इस व्यवस्था का उद्देश्य सामूहिक रूप से जमा किए गए आवेदनों की सत्यता जांचना और मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखना है.

 

के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके बीएलए से आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए SIR प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र अथवा विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो.

 

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